झारखण्ड सरकारी नौकरी: आयु-सीमा का नया संकल्प (2026-2030) जारी
द पलाश न्यूज (The Palash News):
झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (Important Jharkhand Govt. Circular and Notices)ने राज्य की सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा के निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण नया संकल्प जारी किया है । सरकारी अधिसूचना संख्या-03, दिनांक 02/01/2026 के अनुसार, राज्य में राजपत्रित (Gazetted) एवं अराजपत्रित (Non-Gazetted) पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम उम्रसीमा के नियमों को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
वैकेंसी विवरण: यह अधिसूचना वर्तमान में किसी विशिष्ट पद के लिए नहीं है, बल्कि यह झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा भविष्य में निकलने वाली सभी नियुक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक पात्रता ढांचा है । विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2021 में निर्धारित की गई आयु-सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही थी, जिसके कारण अब इसे 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहने के लिए नया आदेश जारी किया गया है । इस नए प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की 23 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति दी गई है |
नए नियमों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है: अनारक्षित (UR) श्रेणी के लिए सामान्य आयु 35 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष रखी गई है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी सामान्य आयु 35 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 45 वर्ष ही है । पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I/BC-II) के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य आयु 37 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 47 वर्ष निर्धारित है । महिला उम्मीदवारों (अनारक्षित, EWS, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष है, जबकि इस श्रेणी की दिव्यांग महिलाओं के लिए यह 48 वर्ष है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्रसीमा 40 वर्ष तय की गई है, जो दिव्यांग होने की स्थिति में 50 वर्ष तक मान्य होगी । इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को उनकी संबंधित आरक्षण कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी । दिव्यांगजनों को सभी श्रेणियों में मिलने वाली 10 वर्षों की छूट को यथावत रखा गया है । सरकार के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के आदेशानुसार इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित करने और सभी प्रमंडलीय आयुक्तों तथा उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है ।