RTE Admission 2026–27: Ranchi में 25% आरक्षण के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 22 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
भारत में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (आरटीई अधिनियम) गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसी कानून के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत सत्र 2026–27 में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। District Education Office Ranchi द्वारा जारी सूचना के अनुसार आरटीई के तहत ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब अभिभावकों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन कई अभिभावकों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण प्रशासन ने इसे बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन आरटीई के अंतर्गत निर्धारित तिथि तक कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इसके लिए आधिकारिक पोर्टल rteranchi.in पर जाकर आवेदन करना होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का कहना है कि इस तिथि विस्तार से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।
आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और उनकी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। यह पहल देश में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है।
जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले बच्चों को संबंधित विद्यालय के आसपास निर्धारित दूरी सीमा के भीतर होना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार विद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग बच्चे तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। जिन परिवारों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 72,000 रुपये से कम है, वे भी इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं।
इस योजना के अंतर्गत बच्चों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अभिभावकों को आवेदन करते समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और श्रेणी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयन सूची जारी की जाती है और चयनित बच्चों को संबंधित निजी विद्यालयों में दाखिला दिया जाता है।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आरटीई के तहत मिलने वाला यह अवसर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए भविष्य बदलने वाला साबित हो सकता है। निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षण व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने से ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही यह योजना समाज में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को कम करने का भी काम करती है। हालांकि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी अभिभावकों को अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 22 मार्च 2026 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन निजी विद्यालयों को आरटीई के अंतर्गत नामांकन करना है, वे इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें और पात्र बच्चों को प्रवेश देने में सहयोग करें। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को भी निर्देश दिया है कि वे इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी पात्र बच्चा इस अवसर से वंचित न रह जाए।
झारखंड में आरटीई के तहत हर साल हजारों बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिलता है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार और शिक्षा विभाग का प्रयास है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और वे भविष्य में देश के विकास में योगदान दे सकें। इस बार अंतिम तिथि बढ़ने से उम्मीद है कि अधिक से अधिक परिवार आवेदन करेंगे और योजना का लाभ उठा पाएंगे।
अंततः कहा जा सकता है कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की यह प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार को वास्तविक रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि अभिभावक समय रहते आवेदन कर देते हैं तो उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत आधार मिल सकता है। इसलिए सभी पात्र अभिभावकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें और इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं।
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