झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर JPSC की महत्वपूर्ण सूचना, याचिकाकर्ताओं को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन का मौका
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा–2025 से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यह सूचना विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत जारी की गई है, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में दायर विभिन्न याचिकाओं के संदर्भ में आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आयोग की ओर से जारी इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कुछ याचिकाकर्ताओं को विशेष लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है।
दरअसल, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से संबंधित कई उम्मीदवारों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इनमें W.P.(S) No. 1186 of 2026 (Md. Mujaffar Hussain Vs State & Others), W.P.(S) No. 1187 of 2026 (Rahul Kumar Vs State & Others), W.P.(S) No. 1188 of 2026 (Lalit Kumar Vs State & Others), W.P.(S) No. 1156 of 2026 (Shanta Kumari Vs State & Others), W.P.(S) No. 1159 of 2026 (Ambuj Dwivedi Vs State & Others), W.P.(S) No. 1160 of 2026 (Shubham Choubey Vs State & Others), W.P.(S) No. 1161 of 2026 (Manoj Kumar Vs State & Others) सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 20 फरवरी 2026 को आदेश पारित किया गया था।
उच्च न्यायालय के इसी आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन याचिकाकर्ताओं को विशेष अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। आयोग ने बताया है कि इन मामलों से जुड़े याचिकाकर्ता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विशेष लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और 11 मार्च 2026 को शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर ही उम्मीदवारों को अपना आवेदन पूरा करना होगा, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आयोग की ओर से जारी सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क जमा करने का भी अवसर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए लिंक 12 मार्च 2026 को शाम 5:00 बजे तक सक्रिय रहेगा। यानी उम्मीदवारों को आवेदन के साथ-साथ समय सीमा के भीतर शुल्क भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा, तभी उनका आवेदन पूर्ण माना जाएगा।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने संबंधित मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अन्य उम्मीदवारों के लिए यह विशेष लिंक उपलब्ध नहीं होगा और उनके द्वारा इस लिंक के माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह व्यवस्था केवल याचिकाकर्ताओं के लिए ही लागू होगी।
इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया है कि विज्ञापन संख्या 01/2026 में पहले से निर्धारित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी। यानी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को उसी के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा और याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे संबंधित मामलों के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। यानी अदालत के अंतिम फैसले के आधार पर ही इन उम्मीदवारों की स्थिति तय होगी। इसलिए उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि यह प्रक्रिया अदालत के आदेश के अधीन है।
उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यदि किसी याचिकाकर्ता को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वे मोबाइल नंबर 9431301636, 9431301419 और 8929883832 पर कार्यालय अवधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
यह पूरी प्रेस विज्ञप्ति झारखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है, जहां से उम्मीदवार विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए आधिकारिक निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाती है। हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में आयोग द्वारा जारी यह नई सूचना उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं।
विशेष रूप से जिन उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। आयोग ने उन्हें आवेदन करने का मौका देकर यह सुनिश्चित किया है कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए सभी योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिल सके।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें। साथ ही परीक्षा शुल्क का भुगतान भी निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दें, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या या विलंब के कारण उनका आवेदन अधूरा न रह जाए।
इस प्रकार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी यह सूचना भर्ती प्रक्रिया से जुड़े उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित सभी अभ्यर्थियों को समय सीमा और नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। यदि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो तो वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या जारी हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
