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दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश !!

shivani oraon
Last updated: 2026/07/07 at 6:17 PM
shivani oraon
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दिल्ली हाई कोर्ट का  फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट का  फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश
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दिल्ली हाई कोर्ट का  फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ के आधिकारिक X अकाउंट को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया है। यह अकाउंट मई 2026 में केंद्र सरकार के निर्देश पर अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था।

Contents
दिल्ली हाई कोर्ट का  फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेशक्या है पूरा मामला?कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?फैसले का क्या महत्व है?क्या अब पूरी तरह खत्म हो गया विवाद?निष्कर्षIndian Air Force Agniveer Vayu 02/2027 भर्ती शुरू, 26 जुलाई तक करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रियाJharkhand Startup 2026: आदिवासी छात्रों के लिए सुनहरा मौका, ₹25 लाख तक मिलेगा सीड फंडAgnipath Scheme Update: 25% नहीं, अब 50% या 75% तक अग्निवीरों को मिल सकती है स्थायी नौकरी

अदालत का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आधिकारिक X अकाउंट से जुड़ा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 21 मई 2026 को भारत में इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था।

सरकार का तर्क था कि अकाउंट पर साझा की जा रही कुछ पोस्ट 21 जून 2026 को आयोजित NEET री-टेस्ट से पहले छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अव्यवस्था पैदा कर सकती हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एहतियात के तौर पर अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया।

इसके बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के इस आदेश को चुनौती दी।

दिल्ली हाई कोर्ट का  फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट का  फैसला! CJP का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश

कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अकाउंट को केवल सीमित अवधि के लिए और एहतियाती कदम के तौर पर ब्लॉक कराया गया था।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल इतना था कि NEET री-टेस्ट के दौरान किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो और परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके।

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अब NEET री-टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और जिस आधार पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वह कारण अब समाप्त हो चुका है।

अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में अकाउंट पर प्रतिबंध जारी रखना उचित नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश को रद्द करते हुए X को CJP का अकाउंट तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया।

फैसले का क्या महत्व है?

यह फैसला केवल एक सोशल मीडिया अकाउंट की बहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सिद्धांत को भी रेखांकित करता है कि यदि किसी आपात या विशेष परिस्थिति में लगाया गया प्रतिबंध अपना उद्देश्य पूरा कर चुका हो, तो उसकी आवश्यकता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

यह निर्णय इस बात का भी संकेत देता है कि अस्थायी प्रशासनिक प्रतिबंधों की समय-समय पर समीक्षा होना जरूरी है और परिस्थितियां बदलने पर उन्हें जारी रखने के औचित्य की जांच की जा सकती है।

क्या अब पूरी तरह खत्म हो गया विवाद?

फिलहाल अदालत ने केवल X अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले का आधार यह है कि सरकार द्वारा बताए गए कारण—NEET री-टेस्ट के दौरान भ्रम फैलने की आशंका—अब समाप्त हो चुकी है।

हालांकि, यदि भविष्य में किसी अन्य कारण से संबंधित कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई होती है, तो उसका फैसला उस समय की परिस्थितियों और लागू कानून के अनुसार होगा।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी कार्रवाई और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब प्रतिबंध लगाने का मूल कारण समाप्त हो जाए, तो उसे अनिश्चितकाल तक जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर CJP के X अकाउंट को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया गया।

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