Jharkhand govt took decision regarding lawyers’ pension: वकीलों को पहले तीन साल तक स्टाइपेंड के रूप में अधिवक्ता कल्याण कोष से प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलते थे. अब उन्हें पांच हजार रुपए मिलेंगे. इनमें ढाई हजार रुपए सरकार देगी.
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बड़ा फैसला किया है। दरअसल अब झारखंड के वकीलों को पेंशन दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का संकल्प जल्द जारी किया जाएगा। जबकि यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। ऐेसे में झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो वकीलों को पेंशन देगा।
मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा. सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देश में पहली बार राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए वकीलों को पांच साल तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने की ताकत मिल सके. मुझे भरोसा है कि इस निर्णय से लाभ लेते हुए गरीब परिवार के युवा/युवती भी अब न्याय के मंदिर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे.”
14 हजार रुपए पेंशन
झारखंड सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के उन वकीलों के लिए, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, हर महीने सात हजार रुपए की पेंशन की मंजूरी दी है. पहले ये वकील अधिवक्ता कल्याण कोष से सात हजार रुपए प्राप्त करते थे, लेकिन अब उन्हें कुल 14 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यह व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष से लागू होगी. इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.60 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है.
5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा
इसके अतिरिक्त, राज्य के 30 हजार से अधिक वकीलों के लिए पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा भी होगा. इसके लिए 6000 रुपए का प्रीमियम सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी. इस प्रीमियम के भुगतान के लिए भी करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जो वकीलों को पेंशन प्रदान करेगा.
यह हैं वकीलों के पक्ष के 3 निर्णय
- 65 साल से अधिक उम्र वाले जिन वकीलों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उन्हें सरकार हर महीने सात हजार रुपए पेंशन देगी। इन वकीलों को अब तक अधिवक्ता कल्याण कोष से सात हजार रुपए मिलते थे। अब इन्हें कुल 14 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.60 करोड़ रुपए का अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
- अब नए वकीलों को तीन साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। इसके तहत पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। वकीलों को पहले तीन साल तक स्टाइपेंड के रूप में अधिवक्ता कल्याण कोष से प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलते थे। अब उन्हें पांच हजार रुपए मिलेंगे। इनमें ढाई हजार रुपए सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपए के अनुदान भुगतान की मंजूरी दी है।
- वहीं राज्य के 30 हजार से अधिक वकीलों को पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा भी होगा। इसके लिए 6000 रुपए का प्रीमियम भी सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी। इसके लिए भी नौ करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
सीएम के फैसले पर अधिवक्ता की विचारधारा
झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हमारे सीएम (हेमंत सोरेन) ने 7 फरवरी, 2023 को अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया था. उसके बाद कई कठिनाइयों को झेलते हुए आज ये समय आ गया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने अधिवक्ताओं के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दे दी. नए अधिवक्ताओं को अगले पांच वर्षों तक 5,000 रुपये का वजीफा मिलेगा. उन्हें चिकित्सा बीमा भी मिलेगा और अधिवक्ताओं के लिए पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी गई है. हम इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन के आभारी हैं.