JSSC Update: झारखंड सहायक आचार्य (भाषा शिक्षक) संशोधित परीक्षाफल जारी
राँची: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है । आयोग द्वारा आवश्यक सूचना संख्या-96 के माध्यम से स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (भाषा शिक्षक – कक्षा 6 से 8) का संशोधित और अतिरिक्त परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ।
रिक्ति का विवरण:
यह भर्ती झारखण्ड के सरकारी विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1-5) और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6-8) के पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है । इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ संशोधन
यह संशोधित परीक्षाफल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-8259/2019 (Govt. of NCT Delhi vs. Pradeep Kumar) में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है । न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि:
-
आरक्षण स्थानांतरण: जो अभ्यर्थी CTET/JTET में आरक्षण का लाभ लेकर पास हुए हैं, उन्हें अनारक्षित कोटि के बजाय उनकी अपनी आरक्षित कोटि में ही समायोजित किया जाएगा ।
-
आयु सीमा में छूट: वैसे पारा शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्राप्त की है, उन्हें भी अनारक्षित कोटि से उनकी मूल आरक्षण कोटि में स्थानांतरित कर दिया गया है ।
प्रमुख बिंदु: अतिरिक्त परिणाम और जिला आवंटन
-
नया परीक्षाफल: आयोग ने भाषा शिक्षक पद के लिए कई नए अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया है, जिन्हें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पलामू और रांची सहित विभिन्न जिलों में आवंटित किया गया है ।
-
जिलों में बदलाव: मेधा-सह-विकल्प (Merit-cum-Preference) के आधार पर पूर्व में सफल रहे 51 अभ्यर्थियों के आवंटित जिला और कोटि में संशोधन किया गया है ।
-
परिणाम लंबित: कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अनिवार्य दस्तावेजों की कमी या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के कारण फिलहाल होल्ड पर रखा गया है ।
महत्वपूर्ण सूचना
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मामलों जैसे WP(S) No. 4049/2023 और WP(S) No. 3337/2025 के अंतिम निर्णय के अधीन होगा । किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि होने पर आयोग के पास सुधार का अधिकार सुरक्षित है|
The Palash News के माध्यम से हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार पहुँचाते रहेंगे।
